कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेंगलुरु कोर्ट में हुए पेश; मानहानि मामले में जमानत मिली, BJP ने इस बात को लेकर ठोंका था केस, जानिए
Bengaluru Court Grant Bail To Rahul Gandhi In Defamation Case News Update
Rahul Gandhi Bail: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले कम नहीं हो रहे हैं। मोदी सरनेम मानहानि मामले के बाद अब एक और मानहानि मामले में राहुल गांधी को बेंगलुरु की विशेष कोर्ट में पेश होना पड़ा। राहत व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए शुक्रवार (7 जून, 2024) को सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। जिसके बाद वह बेंगलुरु पहुंचने के बाद कोर्ट पहुंचे और यहां अपनी पेशी दर्ज कराई। वहीं कोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत दे दी। बेंगलुरु कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई तय की है।
क्या है यह मानहानि मामला?
दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला पिछले साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को लेकर झूठे विज्ञापन देने के आरोप से जुड़ा है। कर्नाटक बीजेपी ने कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि, कांग्रेस और राहुल गांधी विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं।
बीजेपी सरकार पर साल 2019 से 2023 के दौरान बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया जा रहा है। कर्नाटक बीजेपी ने कहा था कि, विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी, सिद्दारमैया और शिवकुमार ने लोगों को गुमराह करने के लिए बीजेपी पर झूठे आरोप लगाए हैं। इसके लिए उन पर आईपीसी की धारा 500 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
सिद्धारमैया को भी मिली जमानत
इस मामले में ही कोर्ट ने एक जून को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को जमानत दी थी और वे कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। वहीं कोर्ट ने राहुल गांधी को सात जून को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। बता दें कि, कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election) को लेकर प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul GandhI) सहित अन्य नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तत्कालीन बीजेपी सरकार को घेरा था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार परियोजनाओं में 40 फीसदी तक कमीशन लेती है। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था।
गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई थी 2 साल की सजा
मालूम रहे कि, पिछले साल मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के बाद राहुल गांधी को 30 दिन के वक्त के साथ जमानत दे दी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका सूरत कोर्ट में दाखिल की। जिसपर 20 अप्रैल को सूरत कोर्ट का फैसला आया। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।
राहुल गांधी से सांसदी छीन ली गई, चुनाव लड़ने पर रोक लग गई
सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी पर एक्शन लेते हुए उनकी सांसदी छीन ली गई थी साथ ही उनका दिल्ली स्थित उनका सरकारी आवास भी उनसे खाली करा लिया गया था। राहुल केरल की वायनाड लोसकभा सीट से सांसद थे।
गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया
सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी थी। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और राहुल की याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद राहुल गांधी के पास एक ही अंतिम विकल्प बचा और वो सुप्रीम कोर्ट।
गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर दी गई और वह चुनाव लड़ने के काबिल हो गए।
राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर क्या कहा था?
राहुल गांधी ने साल 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका भी वही सरनेम है, जो हमारे प्रधानमंत्री का है... राहुल ने यह भी कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? बतादें कि, राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। जिसमें सूरत कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सूरत कोर्ट ने आरोपों को लेकर राहुल गांधी से पूछताक्ष की थी।